
– सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को दिल्ली हाई कोर्ट जाने को कहा
नई दिल्ली, 20 मार्च (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने मयूर विहार में तीन मंदिरों पर डीडीए की ओर से बुलडोजर कार्रवाई करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ताओं को दिल्ली हाई कोर्ट जाने को कहा।
सुनवाई के दौरान वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अधिकारियों ने 19 मार्च की रात में नौ बजे सार्वजनिक नोटिस चिपकाया जिसमें कहा गया था कि 20 मार्च की सुबह 4 बजे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि डीडीए के अधिकारियों ने मंदिर के प्रतिनिधियों से कोई चर्चा, नहीं की।
याचिका में कहा गया था कि मंदिर 35 साल पुराने हैं और डीडीए ने काली बाड़ी समिति को मंदिर के सामने की जमीन पर दुर्गा पुजा आयोजित करने की अनुमति दी थी। याचिका में कहा गया था कि डीडीए ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 का उल्लंघन करते हुए अपनी मर्जी से मंदिरों को गिराने का फैसला किया। याचिका में मंदिरो को ध्वस्त करने के डीडीए के नोटिस को निरस्त करने की मांग की गई थी।
(Udaipur Kiran) /संजय
(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह
