
नई दिल्ली, 1 अप्रैल (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जुड़े मामले में दायर नई याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि इस मामले पर इतनी याचिका दायर करने का कोई मतलब नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि पहले से लंबित प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर दायर याचिका में ही हस्तक्षेप याचिका दायर करने की अनुमति है। याचिका लॉ स्टूडेंड नितिन उपाध्याय ने दायर की थी। याचिका में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के प्रावधानों को चुनौती दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दाखिल याचिका पर 12 मार्च 2021 को नोटिस जारी किया था लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया है।
कांग्रेस, सीपीआईएम और सपा ने वर्शिप एक्ट के समर्थन में याचिका दाखिल की है। सपा की सांसद इकरा हसन की याचिका में कहा गया है कि यह एक्ट देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के मुताबिक है। इसमें कोई भी बदलाव सामाजिक समरसता के लिए ठीक नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट के समर्थन और विरोध में पहले से कई अर्जी लंबित हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के जरिये दायर याचिका में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बचाव करते हुए कहा गया है कि यह कानून भारत में धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए जरूरी है। कांग्रेस ने अपनी अर्जी में कहा है कि इस एक्ट में किसी भी तरह का बदलाव सांप्रदायिक सद्भाव और धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को खतरे में डाल सकता है।
याचिका में कहा गया है कि इस एक्ट की परिकल्पना 1991 से पहले की गई थी और अगर इसे हटाया जाता है तो राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को खतरा हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट में कई हस्तक्षेप याचिकाएं दाखिल की गई हैं। राजनीतिक दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक जीतेंद्र आव्हाड, आरजेडी के सांसद मनोज कुमार झा, सांसद थोल तिरुमावलन के अलावा वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन कमेटी और मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने हस्तक्षेप याचिका दायर कर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का समर्थन किया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देते हुए काशी नरेश विभूति नारायण सिंह की बेटी कुमारी कृष्ण प्रिया, वकील करुणेश कुमार शुक्ला, रिटायर्ड कर्नल अनिल कबोत्रा, मथुरा के धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर, वकील रुद्र विक्रम सिंह और वाराणसी के स्वामी जितेंद्रानंद ने याचिकाएं दायर की हैं।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / पवन कुमार
