
नई दिल्ली, 03 मार्च (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर गुजरात के अफसरों के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता को गुजरात हाईकोर्ट जाने को कहा।
याचिका में कहा गया था कि अहमदाबाद के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए तीन घरों और एक शेड को ध्वस्त कर दिया था। याचिका में कहा गया था कि जिन घरों को ध्वस्त किया गया वे निजी भूमि पर थे। घरों को ध्वस्त करते समय 15 दिन पहले कोई नोटिस भी नहीं दिया गया था। ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।
बतादें कि 13 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा था कि अगर कानून की प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी आरोपी या दोषी के घर को ध्वस्त कर दिया जाता है, तो उसका परिवार मुआवजे का हकदार होगा और साथ ही मनमाने ढंग से या अवैध तरीके से काम करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। याचिकाकर्ता गुजरात में अल्पसंख्यक समन्वय समिति का संयोजक है।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा
