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सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष के नाबालिग बेटे की कस्टडी उनकी मां को देने से किया इनकार

Suprem Court File Photo

नई दिल्ली, 7 जनवरी (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष के नाबालिग बेटे की कस्टडी उनकी मां को देने से इनकार कर दिया। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि बच्चे के दादा दादी उसके लिए अजनबी हैं।

कोर्ट ने कहा कि अतुल सुभाष की मां चाहे तो बच्चे से मिल लें लेकिन अगर वो बच्चे से मिलना चाहती हैं तो उसके लिए अलग प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिसंबर 2024 को अतुल सुभाष की मां अंजू देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए तीन राज्यों यूपी, हरियाणा और कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया था।

अंजू देवी की अपने पोते की कस्टडी के लिए याचिका दायर किया है। याचिका में कहा गया है कि अतुल सुभाष का बेटा कहां है ये किसी को भी पता नहीं है क्योंकि अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया बच्चे का पता किसी को नहीं बता रही है। इस घटना के बाद अतुल के साले अनुराग सिंघानिया और मां निशा सिंघानिया को गिरफ्तार कर लिया गया और वे फिलहाल हिरासत में हैं।

बता दें कि 9 दिसंबर 2024 को अतुल सुभाष ने बेंगलुरु में खुदकुशी कर ली थी।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा

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