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सप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई को तैयार

Suprem Court File Photo

नई दिल्ली, 2 मई (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस याचिका को दूसरी लंबित याचिकाओं के साथ 13 मई को सुनवाई की जाएगी।

याचिका लखनऊ निवासी रुप रेखा वर्मा ने दायर की है। याचिका में य़ूपी में धर्मांतरण कानून में संशोधन को चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील एस मुरलीधर ने कहा कि यूपी धर्मांतरण संशोधन कानून की धाराएं 2 और 3 काफी भ्रमपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये कानून स्वतंत्र अभिव्यक्ति और धार्मिक विश्वास को आघात पहुंचाता है। याचिका में कहा गया है कि यूपी का धर्मांतरण कानून संविधान के अनुच्छेद 14 और 19, 21 और 25 का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि यूपी धर्मांतरण संशोधन कानून भेदभावपूर्ण है। इस कानून में प्रशासन की ओर से दुरुपयोग रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर किसी निर्दोष नागरिक को इस मामले में फंसाया जाता है तो उसे रोकने का कोई प्रावधान इस कानून में नहीं है।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा

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