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सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के खिलाफ मानहानि का मामला 

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 05 दिसंबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन को राहत दी है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने मुरुगन के खिलाफ मुरासोली ट्रस्ट की ओर से दाखिल मानहानि के मामले को निरस्त कर दिया है।

मुरासोली ट्रस्ट ने दिसंबर, 2020 में मुरुगन के प्रेस कांफ्रेंस में दिए गए वक्तव्य के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। मुरुगन ने मद्रास हाई कोर्ट में इस केस को निरस्त करने के लिए याचिका दायर की थी। मद्रास हाई कोर्ट ने 5 सितंबर, 2023 को मानहानि के केस को निरस्त करने से इनकार कर दिया था। मुरुगन ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान मुरुगन की ओर से पेश वकील ने कहा कि उनकी कभी ये मंशा नहीं रही कि मुरासोली ट्रस्ट को बदनाम किया जाए और उसकी छवि खराब की जाए।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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