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सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्य बदलने के मामले में केरल के पूर्व मंत्री एंटनी राजू के खिलाफ मुकदमा चलाने का दिया आदेश 

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

नई दिल्ली, 20 नवंबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्य बदलने के मामले में केरल के पूर्व मंत्री एंटनी राजू के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। जस्टिस सीटी रवि कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वो एक साल में सुनवाई पूरी करे।

सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए कहा कि राजू के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में फिर से कार्यवाही शुरू की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजू को 20 दिसंबर या उसके बाद किसी भी तारीख को ट्रायल कोर्ट में हाजिर होना होगा। मामला 1990 में ड्रग्स की बरामदगी से जुड़ा हुआ है। एंटनी राजू पर आरोप है कि उन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की थी। राजू इस मामले में वकील थे।

ये मामला एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक का है जिसे 1990 में तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर हशीश की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन पक्ष ने एक साक्ष्य पेश किया था, जिसमें कहा गया था कि आरोपित ने इनरवियर पहना था7 इसमें हशीश छिपाई गई थी लेकिन आरोपित की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया था कि इनरवियर उस ऑस्ट्रेलियाई नागरिक के लिए बहुत छोटा था। इसके बाद 1993 में केरल हाई कोर्ट ने ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को बरी कर दिया था।

(Udaipur Kiran) / संजय कुमार

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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह

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