
जयपुर, 8 मार्च (Udaipur Kiran) । स्वायत्त शासन विभाग (एईएन सिविल) एग्जाम-2022 में बैठे दो कैंडिडेट की शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी है। हाईकोर्ट में जमानत स्वीकार होने के बाद स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की ओर से अपील की गई थी।
एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग (एईएन सिविल) एग्जाम-2022 में डमी कैंडिडेट बैठाने के संबंध में 28 फरवरी-2024 को एसओजी ने प्रकरण दर्ज किया था। एसओजी ने जांच में इंद्राज सिंह की जगह डमी कैंडिडेट बैठाना सामने आया।
एसओजी ने कार्रवाई कर इंद्राज सिंह (30) निवासी टोडरवास मोजावास अजमेर रोड और उसकी जगह एग्जाम देने वाले डमी कैंडिडेट सलमान खान (28) निवासी बुडाना झुंझुनू को गिरफ्तार किया था। एडीजे महानगर द्वितीय ने 13 मार्च-2024 को लगी बेल खारिज की गई थी। 4 अप्रैल-2024 को हाईकोर्ट की ओर से आरोपिताें की जमानत स्वीकार कर ली गई। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसओजी की ओर से अपील दायर की गई। मामले की पैरवी अतिरिक्त राजकीय महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने की। सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील में निर्णय देते हुए हाईकोर्ट जयपुर की ओर से दी गई जमानत को निरस्त करते हुए आरोपिताें को दो सप्ताह में विचारण न्यायालय के समक्ष समर्पण करने के लिए निर्देशित किया है।
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(Udaipur Kiran)
