नई दिल्ली, 16 दिसंबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की रामनगर नगरपालिका परिषद की सफाई मशीन चोरी कराकर उसे जौहर यूनिवर्सिटी में मिट्टी में दबाए जाने के मामले में जमानत की मांग करने वाले समाजवादी पार्टी नेता आजम खान और उनके पुत्र अब्दुल्लाह आजम की याचिका पर उप्र सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने उप्र सरकार को नोटिस जारी किया।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके पहले 21 सितंबर को आजम खान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आजम खान और उनके पुत्र के खिलाफ वर्ष 2022 में एफआईआर दर्ज की गई थी। आजम खान समेत सात लोगों के खिलाफ वकार अली खान ने एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में कहा गया था कि 2014 में नगरपालिका परिषद की सफाई मशीन की चोरी की गई थी।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह