HEADLINES

देहरादून में दरगाह ढहाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को जारी किया नोटिस

supreme court

नई दिल्ली, 13 मई (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने देहरादून में एक दरगाह को ध्वस्त करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 15 मई को होगी।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ये दरगाह हजरत कमाल शाह को सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ, लखनऊ ने 1982 में वक्फ संपत्ति के रुप में रजिस्टर्ड करवाया था। इस दरगाह को बिना कोई पूर्व नोटिस के ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ये दरगाह 150 से ज्यादा वर्षों से निर्विवाद रुप से वक्फ संपत्ति है और इसका काफी धार्मिक महत्व है।

याचिका में कहा गया है कि वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में भरोसा देने के बावजूद 25 और 26 अप्रैल की दरम्यानी रात को बिना नोटिस दिए दरगाह को ध्वस्त कर दिया गया। याचिका में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के एक बयान का हवाला दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार 5700 वक्फ संपत्तियों और उनके रिकॉर्ड की जांच करेगी।

—————

(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

Most Popular

To Top