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स्कूलों में बच्चियों के यौन शोषण की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- केंद्र सरकार की गाइडलाइंस लागू करें सभी राज्य

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

नई दिल्ली, 24 सितंबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र के बदलापुर के स्कूल में बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले का हवाला देते हुए केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देश को सभी राज्यों में लागू करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने केन्द्र के दिशा-निर्देश की कॉपी सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को भेजने का निर्देश दिया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को निर्देश दिया कि वो दिशा-निर्देश को लागू किए जाने को लेकर राज्यों की मॉनिटरिंग करें और राज्य सरकारें स्टेट्स रिपोर्ट राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को सौंपे।

दरअसल, एनजीओ बचपन बचाओ आंदोलन ने सुप्रीम कोर्ट से देश भर के शिक्षण संस्थानों में बच्चियों की सुरक्षा को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से 2019 में बनाए गए दिशा-निर्देश को लागू करने की मांग उठाई है। बचपन बचाओ आंदोलन की तरफ से पेश वकील एचएस फुल्का ने कहा था कि केवल पांच राज्यों ने बनाए गए दिशा-निर्देशों को लागू किया है जबकि बच्चों के यौन शोषण जैसी घटनाएं महाराष्ट्र और हरियाणा समेत कुछ राज्यों में फिर सामने आई हैं। वकील फुल्का ने कहा था कि इसको देखते हुए जिन राज्यों में दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया है, उन राज्यों को निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई करे।

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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह

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