नई दिल्ली, 14 मई (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में वर्ष 2023 में पीटे गए मुस्लिम छात्र की स्कूल की पढ़ाई का खर्च वहन करे। बुधवार को जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि राज्य सरकार चाहे तो संबंधित स्कूल को खर्च वहन करने के लिए कह सकती है, लेकिन छात्र की पढ़ाई का खर्चा उठाने की मुख्य जिम्मेदारी यूपी सरकार की होगी।
दरअसल, महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने याचिका दायर कर मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारने के लिए दूसरे छात्रों को उकसाने वाली शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। यह घटना 25 सितंबर 2023 की है। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे को थप्पड़ मरवाने की घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सांप्रदायिक आधार पर स्कूल में बच्चे के साथ हिंसा बेहद गलत है। कोर्ट ने कहा था कि इस घटना पर सरकार की अंतरात्मा हिल जानी चाहिए थी।
तुषार गांधी की याचिका में इस मामले से वायरल वीडियो का हवाला देते हुए पुलिस को एफआईआर दर्ज कर जांच का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में मामले की समयबद्ध और स्वतंत्र जांच के निर्देश देने की भी मांग की गई थी। इस घटना के बाद काफी बवाल मचा था। घटना के बाद से मुजफ्फरनगर का वो स्कूल सील कर दिया गया था।
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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
