नई दिल्ली, 18 सितंबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में त्यौहारों के दौरान ध्वनि प्रदूषण और लेजर किरणों के अनियंत्रित उपयोग पर लगाम लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि गणपति पूजा खत्म हो गई है और इस मामले में बांबे हाई कोर्ट ने कहा है कि सक्षम प्राधिकार को प्रतिवेदन दें।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप सक्षम प्राधिकार के पास जाएं और अगर उसके आदेश से संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। याचिका अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने दायर किया था। याचिका में मांग की गई थी सार्वजनिक समारोहों में लेजर किरणों के निर्बाध उपयोग और लाउडस्पीकर के उपयोग पर नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाएं। याचिकाकर्ता ने बांबे हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था। बांबे हाई कोर्ट ने 20 अप्रैल को याचिका का निस्तारण करते हुए कहा था कि संबंधित पक्ष चाहें तो सक्षम प्राधिकार के समक्ष शिकायत कर सकते हैं।
—————
(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा