नई दिल्ली, 10 जनवरी (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर, 2024 से लेकर 18 नवंबर, 2024 के बीच ड्रॉप हुए जेईई एडवांस्ड के उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति दे दी है। शुक्रवार को जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस तथ्य पर गौर किया कि जेईई एडवांस्ड की परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी संयुक्त प्रवेश बोर्ड (जेएबी) की है। जेएबी ने 5 नवंबर, 2024 को एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि जो छात्र 2023, 2024 और 2025 की 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए हों, वे जेईई एडवांस्ड की परीक्षा दे सकेंगे। उसके बाद 18 नवंबर, 2024 को एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा गया कि केवल 2024 और 2025 में 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र ही जेईई एडवांस्ड की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि 5 नवंबर, 2024 की प्रेस रिलीज के मुताबिक जिन छात्रों को मौका मिलना था, उन्हें 18 नवंबर, 2024 की प्रेस रिलीज के मुताबिक मौका नहीं मिलना सही नहीं है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ड्रॉप हुए जेईई एडवांस्ड के उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति दे दी।
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