नई दिल्ली, 22 जनवरी (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर लगी रोक को बढ़ा दी है, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का कोर्ट की निगरानी में सर्वे करने की अनुमति दी गई थी। ये परिसर मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि परिसर के बगल में है।
चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई अप्रैल के पहले हफ्ते में करने का आदेश दिया। इससे पहले 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई होने तक कोई भी कोर्ट मंदिर मस्जिद से जुड़ा नया मामला स्वीकार नहीं करेगी। दरअसल, हिन्दू पक्ष का कहना है कि मस्जिद परिसर में ऐसे प्रतीक मौजूद हैं, जिनसे पता चलता है कि वहां कभी मंदिर रहा।
(Udaipur Kiran) /संजय———–
(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम