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(अपडेट) के कविता की जमानत को लेकर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई कड़ी आपत्ति

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

– रेवंत रेड्डी के खिलाफ कैश फॉर वोट मामले की सुनवाई दो सितंबर को

नई दिल्ली, 29 अगस्त (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता को मिली जमानत पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयानों पर कड़ी आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार सुबह रेवंत रेड्डी के खिलाफ 2015 के कैश फॉर वोट मामले की सुनवाई तेलंगाना से बाहर ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि वो लंच के बाद आदेश पारित करेगा। जब दोपहर के बाद कोर्ट बैठी तो जस्टिस बीआर गवई ने तेलंगाना सरकार की ओर से पेश वकील मुकुल रोहतगी से कहा कि देखिए उन्होंने क्या बयान दिया है। क्या एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री से ऐसी अपेक्षा की जा सकती है। क्या हम कोई आदेश किसी राजनीतिक दल से सलाह लेकर पारित करते हैं।

दरअसल के कविता को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत मिलने के बाद रेवंत रेड्डी ने कहा था कि जमानत बीआरएस और भाजपा की मिलीभगत का नतीजा है। इसी बयान पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया। कोर्ट ने कहा कि तीनों अंगों के बीच आपसी सम्मान की भावना होनी चाहिए। क्या कोई इस तरह अदावत करेगा। हम हमेशा कहते हैं कि हम कार्यपालिका या विधायिका के काम में दखल नहीं देंगे लेकिन ऐसी ही उम्मीद आपसे भी है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रेवंत रेड्डी के खिलाफ 2015 के कैश फॉर वोट मामले की सुनवाई तेलंगाना से बाहर ट्रांसफर करने की मांग करने वाली याचिका पर दो सितंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran)

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