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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को दिया यू-ट्यूबर सावुक्कु शंकर को तुरंत रिहा करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 25 सितम्बर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि वो यू-ट्यूबर सावुक्कु शंकर को तुरंत रिहा करे। बुधवार को सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार ने कहा कि उसने ड्रग्स के मामले में सावुक्कु शंकर को हिरासत में रखने का आदेश रद्द कर दिया है। तमिलनाडु सरकार की इस सूचना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शंकर को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया।

इससे पहले 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सावुक्कु शंकर को गुंडा एक्ट में गिरफ्तारी पर राहत दी थी। कोर्ट ने उसके खिलाफ सभी 17 एफआईआर में निरोधात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई थी। सुनवाई के दौरान सावुक्कु शंकर की ओर से पेश वकील बालाजी श्रीनिवासन ने कहा था कि हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने शंकर की गिरफ्तारी को निरस्त करते हुए आदेश जारी किया था। इसके बाद तमिलनाडु पुलिस ने फिर गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए शंकर के वकील को सभी एफआईआर की सूची दाखिल करने का निर्देश दिया।

शंकर को एक यू-ट्यूबर को दिए इंटरव्यू में महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक बयान देने के आरोप में मई में गिरफ्तार किया गया था। 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने शंकर को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। उसके बाद 9 अगस्त को मद्रास हाई कोर्ट ने शंकर को हिरासत में रखने के आदेश को निरस्त कर दिया था। मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के बाद शंकर को गांजा रखने के आरोप में फिर गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद शंकर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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