नई दिल्ली, 11 नवंबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के आरोपित और जेडीएस नेता प्रज्जवल रेवन्ना को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच ने रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया।
इसके पहले प्रज्जवल रेवन्ना की जमानत याचिका कर्नाटक हाई कोर्ट ने 21 अक्टूबर को खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट के आदेश को रेवन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रज्जवल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को हाई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत को रद्द करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुख्य आरोपित गिरफ्तार है और इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है। ऐसे में इस महिला की अग्रिम जमानत रद्द करने की जरूरत नहीं है। प्रज्जवल रेवन्ना के सेक्स स्कैंडल ने राजनीतिक बवाल मचा दिया था। विपक्षी दलों ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया था।
(Udaipur Kiran) /संजय
(Udaipur Kiran) / दधिबल यादव