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मध्य प्रदेश की दो महिला जजों की बर्खास्तगी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 28 फरवरी (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की दो महिला जजों की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने दोनों महिला जजों को 15 दिनों में दोबारा पद पर बहाल करने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें महिला जजों के लिए संवेदनशील होना चाहिए। महीने के कुछ दिनों में वो दर्द से निपटने के लिए दवाई लेकर सुबह से शाम तक बैठती हैं। इस बात का हमें एहसास होना चाहिए। उनके प्रति और ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत है।

सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश के छह महिला सिविल जजों को बर्खास्त करने के मामले पर स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा था। इन छह महिला सिविल जजों में से चार को हाई कोर्ट ने बहाल कर लिया लेकिन दो महिला जजों को बहाल करने से इनकार कर दिया था।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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