HEADLINES

सुप्रीम कोर्ट ने ओपन जेल में सेटेलाइट अस्पताल की मंजूरी दी, सीएस को अवमानना से किया मुक्त

कोर्ट

जयपुर, 15 मई (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने सांगानेर स्थित देश की पहली ओपन एयर जेल में 22,232 वर्गमीटर जमीन पर राज्य सरकार की ओर से 300 बैड्स के सेटेलाइट हॉस्पिटल बनाए जाने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राज्य के सीएस को अवमानना की कार्रवाई से मुक्त कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की ओर से दी गई सिफारिशों को भी स्वीकार किया है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह एक हलफनामा दे और उसमें बताए कि वह रजिस्ट्रार की सिफारिशों के अनुसार ही जेल परिसर व हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने यह आदेश प्रसून गोस्वामी की अवमानना याचिका पर दिया।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता व एएजी शिवमंगल शर्मा ने कहा कि रजिस्ट्रार की रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जेल के लिए पहले से आवंटित 17,800 वर्ग मीटर जमीन के साथ ही 14,940 वर्ग मीटर जमीन को शामिल कर नए जेल ढांचे का निर्माण किया जाएगा। जब तक यह निर्माण पूरा नहीं होगा तब तक मौजूदा जेल भवन को खाली नहीं किया जाएगा। इसके अलावा हॉस्पिटल का निर्माण भी चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा, ताकि बंदियों को मौजूदा जीवन की स्थितियां प्रभावित नहीं हों। इस मामले में रजिस्ट्रार ने 6 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इसमें कहा था कि मौजूदा 17,800 वर्ग मीटर और अतिरिक्त 14,940 वर्ग मीटर जमीन का उपयोग जेल के लिए किया जा सकता है। वहीं बाकी 22,232 वर्गमीटर जमीन पर सेटेलाइट हॉस्पिटल का निर्माण किया जा सकता है।

—————

(Udaipur Kiran)

Most Popular

To Top