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मजीठिया की जमानत को चुनौती देने की सुनवाई पर पंजाब सरकार की अनुपस्थिति से सुप्रीम कोर्ट नाराज

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

नई दिल्ली, 24 मार्च (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग्स मामले में आरोपित और अकाली दल नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को पंजाब और हाई कोर्ट की ओर से मिली जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से किसी वकील के पेश नहीं होने पर कड़ा एतराज जताया है। जस्टिस जेके माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पंजाब सरकार की अनुपस्थिति सिर्फ आपराधिक मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि दीवानी मामलों में भी यही हो रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के एडवोकेट जनरल को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राज्य सरकार के वकील अदालत में पेश हों। बाद में जब राज्य के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने कोर्ट से माफी मांगी और आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी।

इसके पहले 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया को निर्देश दिया था कि वे 17 मार्च को एसआईटी के समक्ष जांच के लिए पेश हों। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने कहा था कि बिक्रम मजीठिया सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। इस पर मजीठिया की ओर से कहा गया था कि उन्हें राजनीतिक कारणों से परेशान किया जा रहा है।

दरअसल, मजीठिया को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले में बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के कार्यकाल में एनडीपीएस एक्ट के तहत मोहाली में एफआईआर दर्ज की गई थी।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह

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