नई दिल्ली, 22 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को एम्स्टर्डम में आयोजित हो रहे अंतरराष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने की इजाजत दे दी है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने तीस्ता को इसके लिए दस लाख रुपये का मुचलका देने का आदेश दिया है।
तीस्ता की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि याचिकाकर्ता को 14 नवंबर से 24 नवंबर तक एम्स्टर्डम में फिल्म फेस्टिवल समारोह में जाने का निमंत्रण मिला है। उन्हें वीजा बनवाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत होगी, जिसमें समय लगेगा। इसके पहले भी कोर्ट ने तीस्ता को अगस्त में मलेशिया में नस्लवाद विरोधी सम्मेलन में हिस्सा लेने की इजाजत दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने 19 जुलाई, 2023 को तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत दी थी। तीस्ता को 2002 के गुजरात दंगों के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को फंसाने की साजिश रचने और झूठे सबूत गढ़ने के मामले में 26 जून 2022 को गिरफ्तार किया गया था।
अहमदाबाद के सेशंस कोर्ट ने 30 जुलाई, 2022 को यह कहते हुए तीस्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी कि उसने गुजरात सरकार को अस्थिर और बदनाम करने की नीयत से काम किया। सेशंस कोर्ट ने कहा था कि जाकिया जाफरी की ओर से गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ तीस्ता के कहने पर ही शिकायत की गई थी। तीस्ता ने मोदी के खिलाफ जाकिया जाफरी का इस्तेमाल किया था।
(Udaipur Kiran) / संजय
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