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सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के बलात्कार और हत्या के दोषी को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 28 जनवरी (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में 2014 में आंध्र प्रदेश की सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ हुए रेप एवं हत्या के मामले में मौत की सजा पाए दोषी को बरी करने का आदेश दिया। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने मौत की सजा देने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त करने का आदेश दिया।

मुंबई के गोरेगांव में 2014 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ रेप एवं हत्या के मामले में चंद्रभान सानप को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी। 2014 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ रेप के बाद में हत्या करके शव को पेट्रोल से जलाने का प्रयास किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने इस घटना की तुलना 2012 के निर्भया कांड से की थी। 2018 में बांबे हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर मुहर लगा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की ओर से जुटाए गए साक्ष्यों को नाकाफी बताते हुए दोषी को बरी करने का आदेश दिया था।

(Udaipur Kiran) /संजय———-

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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