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सुप्रीम काेर्ट ने बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की अंतरिम जमानत अगले आदेश तक बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 14 फरवरी (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा खेडकर को मिली अंतरिम जमानत अगले आदेश तक बढ़ा दी है। जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को करने का आदेश दिया।

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान एएसजी एसवी राजू ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने पूजा खेडकर को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया।दरअसल, 15 जनवरी को कोर्ट ने दिल्ली सरकार और यूपीएससी को नोटिस जारी किया था।

पूजा खेडकर ने दिल्ली हाई कोर्ट से 23 दिसंबर को अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने कहा था कि प्रथमदृष्टया यूपीएससी के साथ फर्जीवाड़े का आरोप सही प्रतीत होता है। हाई कोर्ट ने कहा कि पूजा खेडकर दिव्यांग और ओबीसी कैटेगरी में लाभ की हकदार नहीं हैं। पूजा खेडकर प्रोबेशन के दौरान अवैध मांग करने को लेकर विवादों में घिर गई थीं। कलेक्टर सुहास दिवासे ने खेडकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। विवाद बढ़ने के बाद पूजा खेडकर पर महाराष्ट्र सरकार ने कार्रवाई करते हुए उनकी ट्रेनिंग पर रोक लगा दिया था और पूजा खेडकर को फील्ड पोस्टिंग से हटाकर मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) में रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया लेकिन वो तय समय पर एलबीएसएनएए नहीं पहुंचीं।

उल्लेखनीय है कि 18 जुलाई 2024 को पुलिस ने पूजा खेडकर की मां को गिरफ्तार किया था। पूजा खेडकर की मां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह मुलशी में कुछ किसानों को उनकी जमीन हड़पने के लिए पिस्तौल से धमकाती नजर आ रही थीं। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पूजा खेडकर को यूपीएससी ने बर्खास्त भी कर दिया है।

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(Udaipur Kiran) / पवन कुमार

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