नई दिल्ली, 30 सितंबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने असम के सोनापुर इलाके में चल रही बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने असम सरकार को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।
असम के सोनापुर के 48 निवासियों ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के 17 सितंबर के आदेश की अवहेलना कर उनके घरों को ढहाया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्हें कोई नोटिस भी नहीं दिया है, जिसके मुताबिक उन्हें अतिक्रमण का जिम्मेदार मानते हुए इस कार्रवाई को सही ठहराया जा सके। याचिका में बुलडोजर कार्रवाई में शामिल अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग भी की गई है।
17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आरोपितों को सजा देने के तौर पर इस्तेमाल हो रहे ‘बुलडोजर जस्टिस’ पर लगाम कसते हुए विभिन्न राज्यों में हो रही बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगली सुनवाई तक बिना कोर्ट की इजाजत के इस दरम्यान कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि कोर्ट ने साफ किया था कि अगर सार्वजनिक रोड, फुटपाथ और रेलवे लाइन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण है तो वो हटाया जा सकता है। उसके हटाये जाने पर कोई रोक नहीं है।
(Udaipur Kiran) /संजय
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