Uttar Pradesh

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में मंडल में सुल्तानपुर को सर्वाधिक लाभ, अयोध्या सेकेंड

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में मंडल में सुल्तानपुर को सर्वाधिक लाभ, अयोध्या सेकेंड

-घर के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की मृत्यु पर योगी सरकार दे रही है सहारा

-अक्टूबर माह की रिपोर्ट में 7557 को मिल चुका है लाभ

अयोध्या, 8 दिसंबर (Udaipur Kiran) । गरीबों को राशन हो या फिर वृद्धा पेंशन। दिव्यांगों को सरकारी योजनाओं का लाभ हो या फिर अस्पतालों में मुफ्त इलाज। यह सब योगी सरकार में ही संभव हो सका है। इसी तरह राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ भी प्रदेशवासियों को मिल रहा है। बात करें अयोध्या मंडल की तो सभी जिलों में यह योजना कारगर साबित हुई है। अक्टूबर माह की रिपोर्ट के मुताबिक मंडल के सुल्तानपुर में योजना का लाभ अधिक लोगों ने लिया, अयोध्या दूसरे स्थान पर है।

योगी सरकार आर्थिक रूप से निराश्रित लोगों की मदद करने के लिए संकल्पित है। प्रदेश में किसी भी परिवार में यदि एक व्यक्ति कमाने वाला है और उसकी किसी वजह से अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो सरकार उसके लिए राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना दे रही है। अब तक सात हजार 557 परिवार योजना का लाभ ले चुका है।

जानिए पूरी योजना

इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उन्ही परिवारों को दिया जाएगा, जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है और मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों के आवेदनकर्ता के परिवार की वार्षिक आय 56,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार की वार्षिक आय 46000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

जिले-लाभार्थी

अम्बेडकरनगर-1394

अमेठी-845

अयोध्या-1875

बाराबंकी-1539

सुल्तानपुर-1904

सिर्फ ऑनलाइन है आवेदन

उप निदेशक समाज कल्याण अयोध्या मण्डल राकेश रमन ने बताया कि इसके लिए आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही है। यह राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है। परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की अकस्मात् मृत्यु की स्थिति में सरकार द्वारा परिवार को ₹30 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

-ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

https://nfbs.upsdc.gov.in/ को ब्राउज़र में खोले और आवेदन बटन पर क्लिक करें। अब सबसे पहले अपना जनपद, निवासी ,तहसील, ग्राम आदि विवरण भरें, उसके बाद आवेदक को अपना आधार वेरिफिकेशन हेतु आधार पर दर्ज नाम, लिंग, जन्मतिथि, श्रेणी, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड भर कर सबमिट करें।

(Udaipur Kiran) / पवन पाण्डेय

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