जयपुर, 11 नवंबर (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने नीमकाथाना जिले की श्रीमाधोपुर नगर पालिका के आम रास्ते के मामले में अतिक्रमण को लेकर स्थानीय उपखंड अधिकारी को तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ 9 दिसंबर को पेश होने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में जवाब पेश करने के लिए राज्य सरकार को समय दिया है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस वीके भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश यह आदेश रामसिंह व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि श्रीमाधोपुर जिले के आम रास्ते पर कुछ प्रभावशाली लोगों ने बीते कई सालों ने कब्जा कर रखा है। मानपुरिया फाटक से केशवदास मंदिर तक की यह भूमि राजस्व रिकॉर्ड में स्थानीय नगर पालिका और सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज है। अतिक्रमण हटाने को लेकर स्थानीय निवासियों ने जिला प्रशासन को कई बार लिखित में शिकायत दी है, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक यहां से अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। अतिक्रमण नहीं हटाने पर संबंधित अधिकारियों को लीगल नोटिस भी भेजा गया। इसके बावजूद भी अधिकारियों ने मौके से अतिक्रमण नहीं हटाया। याचिका में कहा गया कि अतिक्रमण नहीं हटाने से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड रहा है। ऐसे में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जाए कि वह मौके से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अमल में लाए। याचिका पर सुनवाई के दौरान कुछ लोगों ने पक्षकार बनने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र पेश किया। अदालत ने उन्हें इंटर विनर बनाते हुए एसडीओ को तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
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(Udaipur Kiran)