नैनीताल, 7 जनवरी (Udaipur Kiran) । हाई कोर्ट ने कालागढ़ में सिंचाई विभाग के 87 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल को इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए दस जनवरी की तिथि नियत की है।
मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार कालागढ़ विकास एवं उत्थान समिति ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि यह भूमि वन विभाग की ओर से सिंचाई विभाग को दी गई थी। मामला एनजीटी पहुंचा तो एनजीटी ने इन भवनों को खाली करने का आदेश जारी कर दिया। 24 दिसंबर को 72 मकानों को तोड़ दिया गया और 87 और तोड़े जाने थे। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि इस मामले में प्रभावितों का पक्ष तक नहीं सुना गया, इसलिए इसपर रोक लगाई जाए। पक्षों की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने कालागढ़ में सिंचाई विभाग के 87 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल को इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए दस जनवरी की तिथि नियत की है।
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(Udaipur Kiran) / लता