HEADLINES

दिल्ली के बीकानेर हाउस को अटैच करने के आदेश पर लगी रोक 1 फरवरी तक बढ़ी 

पटियाला हाउस कोर्ट

नई दिल्ली, 07 जनवरी (Udaipur Kiran) । दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस को अटैच करने के आदेश पर लगी रोक को 1 फरवरी तक बढ़ा दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट के कमर्शियल कोर्ट के स्पेशल जज विद्या प्रकाश ने अटैच करने पर रोक को बढ़ाने का आदेश दिया। कोर्ट ने बीकानेर हाउस की बिक्री की घोषणा की शर्तों को तय करने के लिए नोखा नगरपालिका के संबंधित अधिकारी को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था, जिसके बाद आज नोखा नगरपालिका की ओर से बीकानेर हाउस को अटैच करने के आदेश पर रोक की मांग की।

आज सुनवाई के दौरान राजस्थान के नोखा नगरपालिका ने कहा कि उसने इस कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। 29 नवंबर, 2024 को पटियाला हाउस कोर्ट ने अपने आदेश पर रोक लगाते हुए नोखा नगरपालिका को एक हफ्ते के अंदर 50,31,512 रुपये की रकम जमा करने का निर्देश दिया था। पटियाला हाउस कोर्ट ने एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड और राजस्थान के नोखा नगरपालिका के बीच के विवाद में हुए समझौते का पालन नहीं करने पर बीकानेर हाउस को अटैच करने का आदेश जारी किया था।

कोर्ट ने आदेश में कहा था कि नोखा नगरपालिका 21 जनवरी, 2020 को एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में 50,31,512 रुपये की आर्बिट्रल अवार्ड पारित किया गया था। इस अवार्ड के खिलाफ नोखा नगरपालिका की अपील खारिज कर दी गई थी। कोर्ट ने कहा था कि नोखा नगरपालिका को बार-बार ये कहा गया कि वो अपनी संपत्तियों की जानकारी संबंधी हलफनामा दाखिल करे, लेकिन उसने किसी भी आदेश का पालन नहीं किया। ऐसे में बीकानेर हाउस को अटैच करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा है।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

Most Popular

To Top