जौनपुर,20 सितंबर (Udaipur Kiran) । बरसठी क्षेत्र में किन्नरों से मारपीट के मामले में गुरुवार को एसीजेएम चतुर्थ कोर्ट में बबली किन्नर व डाली किन्नर का बयान दर्ज हुआ। बयान के वक्त कोर्ट के बाहर अधिवक्ताओं की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी।
गाैरतलब है कि बबली किन्नर निवासी कारियांव, मीरगंज ने एफआईआर दर्ज कराया था कि 12 सितंबर 2024 को 10:00 बजे दिन अपने सहयोगियों के साथ गाने बजाने जा रही थी। जब दुलही की बारी थाना बरसठी के पास पहुंची तभी आशा किन्नर, करिश्मा आदि दो बोलोरो गाड़ी से आकर, रोक कर लाठी डंडा व चाकू से मार कर प्राण घातक चोटें पहुंचाए, गहने छीन लिए। जान से मारने की धमकी दी। उधर आशा किन्नर ने एफआईआर दर्ज कराया था कि वह ग्राम सभा कारियांव, मीरगंज की प्रधान है।
उसने नैना किन्नर, नगीना आदि को बधाई के लिए चतुर्भुजपुर हरिजन बस्ती 12 सितंबर 2024 को भेजा था। 10:30 बजे अचानक रास्ते में बबली किन्नर 10-15 आदमियों के साथ हॉकी डंडे से मारने लगी जिससे नगीना, नैना, दुर्गा को चोटें आईं। आरोपी सबका कान, नाक का सामान और ढोलक उठा ले गए। इस मामले में शुक्रवार को जानकारी देते हुए अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने बताया कि किन्नरों के मारपीट के मामले में सीजीएम चतुर्थ के कोर्ट में बयान दर्ज कराया गया है। मामले की जांच के लिए संबंधित थाना अध्यक्ष को आदेशित किया गया है।
(Udaipur Kiran) / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव