Jammu & Kashmir

राज्य कर विभाग कश्मीर ने जीएसटी उल्लंघन को रोकने के लिए निरीक्षण अभियान किया तेज

राज्य कर विभाग कश्मीर ने जीएसटी उल्लंघन को रोकने के लिए निरीक्षण अभियान किया तेज

श्रीनगर, 19 फरवरी (Udaipur Kiran) । आयुक्त राज्य कर जम्मू-कश्मीर पी.के. भट के निर्देशों के बाद राज्य कर विभाग कश्मीर ने कश्मीर संभाग में बड़े पैमाने पर निरीक्षण अभियान शुरू करके बिक्री दमन और कर चोरी में शामिल करदाताओं के खिलाफ अपने प्रवर्तन प्रयासों को तेज कर दिया है।

बिजनेस इंटेलिजेंस एंड फ्रॉड एनालिटिक्स (बीआईएफए), ई-वे बिल पोर्टल, फील्ड प्रवर्तन टीमों जैसे उन्नत एआई उपकरणों के माध्यम से उत्पन्न खुफिया इनपुट, विभाग के विभिन्न विंगों से प्राप्त जानकारी और व्यापक करदाता जांच के आधार पर विभाग ने अतिरिक्त आयुक्त राज्य कर (प्रशासन और प्रवर्तन) कश्मीर परवेज अहमद रैना की देखरेख में घाटी के श्रीनगर, बडगाम और अनंतनाग जिलों में अपनी तरह का पहला निरीक्षण, तलाशी और जब्ती अभियान चलाया।

इस अभियान का उद्देश्य राज्य के खजाने के राजस्व की सुरक्षा के उद्देश्य से फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी), जानबूझकर कर चोरी, कर धोखाधड़ी, फर्जी चालान और जीएसटी प्रावधानों का पालन न करने सहित धोखाधड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाना है।

राज्य कर अधिकारियों के नेतृत्व में अपर आयुक्त द्वारा गठित 70 से अधिक अधिकारियों की आठ टीमों ने श्रीनगर, बडगाम और अनंतनाग में कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों का एक साथ निरीक्षण किया जिसमें जीएसटी उल्लंघन का पता लगाने के लिए दस्तावेजों, स्टॉक रजिस्टरों, बिल बुक और भौतिक स्टॉक की स्थिति की पुष्टि की गई। इस बीच आगे की जांच के लिए कई दस्तावेज जब्त किए गए।

प्रवर्तन कार्रवाई पर बोलते हुए अपर आयुक्त ने कहा कि निरीक्षण हमारी चल रही प्रवर्तन गतिविधियों का हिस्सा हैं। बिक्री दमन, फर्जी आईटीसी दावों और धोखाधड़ी वाले चालान में शामिल डीलरों को लक्षित करते हुए डिवीजन भर में इन निरीक्षणों को करने के लिए 70 से अधिक अधिकारियों वाली आठ समर्पित टीमों को तैनात किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि प्राथमिक उद्देश्य एक निष्पक्ष और पारदर्शी कर वातावरण बनाना है जहां अनुपालन करने वाले करदाताओं की सुरक्षा हो और अनुचित व्यापार प्रथाओं पर अंकुश लगाया जाए।

उन्होंने कहा कि विभाग कर चोरी और धोखाधड़ी गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य कर विभाग ने सभी डीलरों से निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं का पालन करने और कर चोरी से बचने का आग्रह किया है। व्यवसायों को चालान-आधारित लेन-देन करने, वास्तविक बिक्री की रिपोर्ट करने और दंड और प्रवर्तन कार्रवाई से बचने के लिए अपने मासिक या त्रैमासिक रिटर्न में लागू जीएसटी का भुगतान करने की सलाह दी गई है और इसी के साथ चेतावनी दी गई है कि जीएसटी कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

(Udaipur Kiran) / बलवान सिंह

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