Uttar Pradesh

विधवा पीड़ित महिला की शिकायत पर राज्य मानवाधिकार आयोग ने पुलिस अधीक्षक को जारी किया नोटिस जारी

बिजनौर,25 मई (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग ने मुस्लिम चौधरियान,स्योहारा जिला बिजनौर की निवासी विधवा पीड़ित महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर त्वरित संज्ञान लेते हुए 20 मई 2025 को बिजनाैर जिले के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया है। वर्ल्ड एक्रेडिटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. तारिक ज़की द्वारा आयोग को भेजे गए शिकायती पत्र में विधवा पीड़िता के साथ कथित रूप से हुए अन्याय और मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात कही गई थी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने कार्रवाई करते हुए आदेश जारी किया कि पुलिस अधीक्षक, बिजनौर इस मामले में आवश्यक जांच कर 23 जुलाई 2025 तक विस्तृत रिपोर्ट आयोग को भेजें। आयोग ने यह भी निर्देशित किया है कि जांच प्रक्रिया में शिकायतकर्ता को भी सम्मिलित करते हुए निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। आयोग इस मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई 2025 को करेगा।

वर्ल्ड एक्रेडिटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के राष्ट्रीय महासचिव डॉ तारिक़ ज़की ने कहा कि राज्य मानवाधिकार आयोग की यह त्वरित कार्रवाई स्पष्ट करती है कि अगर शिकायतें तथ्यात्मक और संगठित रूप से प्रस्तुत की जाएं, तो संवैधानिक संस्थाएं जनसाधारण की रक्षा के लिए सजग हैं।

डॉ तारिक़ ज़की ने इसको चिंताजनक बताते हुए कहा कि पीड़ितों को न्याय के लिए आयोग की शरण लेनी पड़ती है। जबकि ऐसे मामलों में स्थानीय पुलिस और प्रशासन की भूमिका निर्णायक होनी चाहिए।

वही वर्ल्ड एक्रेडिटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार बिजनौर निवासी एडवोकेट हरिओम सिंह ने कहा कि आयोग का नोटिस प्रशासनिक तंत्र के लिए एक चेतावनी है कि संवेदनशील मामलों में समय रहते न्यायसंगत कदम उठाए जाएं।

एडवोकेट हरिओम सिंह ने कहा कि यदि पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट निष्पक्ष होती है, तो यह घटना एक सकारात्मक उदाहरण बन सकती है कि किस प्रकार मानवाधिकार आयोग और स्थानीय प्रशासन मिलकर पीड़ितों को न्याय दिला सकते हैं।

यह प्रकरण उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक जवाबदेही, महिला सुरक्षा और मानवाधिकारों की संरक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण संकेत देता है अब देखना यह होगा कि पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट कितनी त्वरित,निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होती है

(Udaipur Kiran) / नरेन्द्र

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