
जयपुर, 5 मार्च (Udaipur Kiran) । संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि मंदिर की जमीन को सर्वाेच्च न्यायालय ने शाश्वत भूमि माना है। अतः इस प्रकार की जमीन को बेचा व हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। यह जमीन पूर्ण रूप से न्यायालय के संरक्षण में रहती है।
शून्य काल के दौरान संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को आश्वस्त करते हुए कहा कि मंदिर की जमीन पर भू माफियाओं द्वारा कब्जा करने जैसी समस्या पर सरकार गंभीर विचार करेगी। तथा ऐसे मन्दिर के पुजारियों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार सख्ती से कार्रवाई करेगी।
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(Udaipur Kiran) / रोहित
