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सुपरन्यूमरेरी पदों पर नियुक्ति की अनुमति के लिए राज्य सरकार पहुंची हाई कोर्ट

कोलकाता, 25 अप्रैल (Udaipur Kiran) । ‘सुपरन्यूमरेरी’ पदों पर नियुक्ति की अनुमति के लिए राज्य सरकार ने कोलकाता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। शुक्रवार को यह मामला न्यायमूर्ति विश्वजीत बसु की एकल पीठ में सुनवाई के लिए पेश हुआ। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि अंतरिम स्थगनादेश के कारण फिलहाल इन पदों पर नियुक्ति संभव नहीं हो पा रही है।

राज्य सरकार की ओर से पेश एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि 18 अप्रैल 2023 के उस आदेश को वापस लिया जाए, जिसके तहत ‘सुपरन्यूमरेरी’ पदों पर नियुक्ति पर रोक लगी थी। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया कि राज्य सरकार केवल मौखिक आश्वासन या हलफनामा न देकर एक औपचारिक आवेदन के माध्यम से अपना पक्ष रखे और यह स्पष्ट करे कि वह ‘सुपरन्यूमरेरी’ पदों को लेकर क्या रुख रखती है।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बसु ने राज्य सरकार से यह भी पूछा कि ‘सुपरन्यूमरेरी’ पदों को लेकर उच्चतम न्यायालय में राज्य का रुख क्या था और अब तक कितने ऐसे पद सृजित किए गए हैं? साथ ही यह भी पूछा गया कि क्या राज्य सरकार इस समय इन पदों पर नियुक्ति के लिए तैयार है?

जवाब में राज्य सरकार ने कहा कि यदि उच्च न्यायालय का जनवरी माह का स्थगन आदेश रद्द किया जाता है, तो सरकार ‘सुपरन्यूमरेरी’ पदों का सृजन कर सकती है और इस पर आगे कदम उठाएगी।

अब अदालत के निर्देशानुसार, राज्य सरकार को औपचारिक आवेदन के माध्यम से अपना स्पष्ट रुख प्रस्तुत करना होगा, जिसके आधार पर अदालत अगली सुनवाई में निर्णय लेगी।

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

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