जगदलपुर, 11 जुलाई (Udaipur Kiran) । राज्य शासन द्वारा वरिष्ठ नागरिकों जिनकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है उन्हें एक परिचारक सहित यात्री बस किराये में 100 प्रतिशत छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बंध में परिवहन विभाग द्वारा अध्यक्ष बस संचालन एसोसिएशन रायपुर को परिपत्र जारी कर वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक हो, को एक परिचारक सहित यात्री बस किराये में 100 प्रतिशत छूट प्रदान किये जाने कहा गया है।
वहीं इस बारे में सम्बंधित जिले के समस्त बस मालिकों सहित चालक एवं परिचालकों को अवगत कराए जाने तथा सम्बन्धित वरिष्ठ नागरिकों को छूट देने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देश के परिपालन में यदि किसी बस परिचालक द्वारा निःशुल्क बस यात्रा करने से सुविधा देने से इंकार किया जाता है तो मोटरयान अधिनियम की धारा 86 के तहत संबंधित यात्री बस की अनुज्ञा पत्र एवं परिचालक के विरूद्ध धारा 34 के अधीन निलंबन की कार्यवाही की जावेगी।
(Udaipur Kiran)
(Udaipur Kiran) / राकेश पांडे / केशव केदारनाथ शर्मा