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श्रीरामपुर हॉकर अतिक्रमण मामला, 21 अप्रैल को होगी सुनवाई

श्रीरामपुर हॉकर उच्छेद मामला, 21 अप्रैल को होगी सुनवाई

हुगली, 11 अप्रैल (Udaipur Kiran) । कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा बुधवार को श्रीरामपुर रेलवे स्टेशन और संलग्न इलाके से अतिक्रमण हटाने के रेलवे के फैसले को मंजूरी देने के बाद हॉकरों की ओर से मामले पर पुनर्विचार करने के आवेदन के साथ शुक्रवार को उच्च न्यायालय में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई। अब मामले की सुनवाई 21 अप्रैल को होगी।

उल्लेखनीय है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा बुधवार को श्रीरामपुर रेलवे स्टेशन और संलग्न इलाके से अतिक्रमण हटाने के रेलवे के फैसले को मंजूरी देने के बाद से स्टेशन पर दुकान लगाकर अपनी रोजी-रोटी चला रहे हॉकरों को लेकर गुरुवार शाम श्रीरामपुर शहर तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष संतोष उर्फ पप्पू सिंह ने एक जरूरी बैठक की थी। बैठक के माध्यम से तृणमूल अध्यक्ष ने रेलवे से मानविक रवैया अपनाने का अनुरोध किया था।

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(Udaipur Kiran) / धनंजय पाण्डेय

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