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एयरलाइंस में लगे इंजनों की कंपनियों को 6 लाख डॉलर नहीं चुकाने पर स्पाइस जेट के सीईओ और चीफ ऑपरेटिंग अफसर तलब

Delhi High Court File Photo

नई दिल्ली, 16 दिसंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने एयरलाइंस में लगे इंजनों की कंपनियों को 6 लाख डॉलर नहीं चुकाने पर स्पाइस जेट के सीईओ और चीफ ऑपरेटिंग अफसर को तलब किया है। जस्टिस मनमीत प्रीतम अरोड़ा की बेंच ने स्पाइस जेट के दोनों अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये 16 जनवरी 2025 को पेश होने का निर्देश दिया।

एयरलाइंस इंजन कंपनियों ‘ टीम फ्रांस 01 एसएस और सनबर्ड फ्रांस 02 एसएस’ ने याचिका दायर कर 29 मई के हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश के अनुपालन की मांग की है। 29 मई को हाई कोर्ट ने स्पाइस जेट को आदेश दिया था कि वो 4.8 मिलीयन डॉलर का भुगतान करे और उसके अलावा हर हफ्ते इंजन का इस्तेमाल करने पर उसका भुगतान करे। स्पाइस जेट इस आदेश के मुताबिक इंजन कंपनियों को भुगतान नहीं कर रही थी जिसके बाद इंजन कंपनियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

स्पाइस जेट ने 29 मई के आदेश को हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी। डिवीजन बेंच ने 11 सितंबर को स्पाइस जेट की याचिका खारिज कर दिया था। उसके बाद स्पाइस जेट ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दिया था। अब इंजन कंपनियों ने भुगतान के आदेश के अनुपालन के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

दोनों इंजन कंपनियों का कहना था कि स्पाइस जेट ने उन्हें पिछले दो सालों से भुगतान नहीं किया है। इसके अलावा लीज की अवधि समाप्त होने के बावजूद स्पाइस जेट इन कंपनियों के तीन इंजनों का इस्तेमाल कर रहा है।

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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा

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