Bihar

विशेष पॉस्को कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सुनाई सश्रम आजीवन कारावास की सजा

अररिया फोटो:अररिया कोर्ट

अररिया, 27 जनवरी (Udaipur Kiran) ।

अररिया पॉस्को कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार की अदालत ने नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म के दोषी को सुनाया । आजीवन सश्रम कारावास के साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया । जुर्माने की रकम नहीं अदा करने पर दोषी को छह महीने तक की अतिरिक्त सजा भुगतने का भी आदेश अपने निर्णय में दिया।

न्यायालय ने विशेष पॉस्को वाद संख्या 32/2022 में दोषी को सजा सुनाई। सजा पाने वाला दोषी आरएस थाना क्षेत्र निवासी 29 वर्षीय सलमान अंसारी पिता मुमताज अंसारी है। घटना आरएस थाना क्षेत्र की है और इसके सूचक पीड़िता के पिता हैं । जिनके फर्द बयान के आधार पर महिला थाना कांड संख्या 52/2022 दर्ज कराई गई थी।

आरएस थाना क्षेत्र के अंतर्गत घटना 6 अक्टूबर 2022 की है। जब सूचक के नाबालिग पुत्री दशहरा का मेला देखकर वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसके पड़ोसी दोषी सलमान ने घर पहुंचाने की बात कही और उसे अपने घर ले जाकर दरवाजा बंद कर उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। हालांकि सूचक ने उक्त मामले में मुमताज अंसारी और उसकी पत्नी बीबी लाड़ली को भी प्राथमिकी का नामजद आरोपी बनाया था और पुलिस उनके विरुद्ध अनुसंधान लंबित है ।

न्यायालय ने भादवि की धारा 376एबी के तहत आजीवन सश्रम कारावास औऱ 20 हजार रुपये का अर्थ दंड और धारा 341 के तहत एक महीने तक की कारावास, 323 में छह माह और पांच सौ रुपये के अर्थ दंड और एस सी/एस टी 3(2) में आजीवन कारावास के साथ साथ बीस हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई ।

सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता देवानंद यादव ने कम से कम सजा सुनाई जाने की गुहार लगाई, जबकि विशेष लोक अभियोजक पॉस्को श्याम लाल यादव ने विधि सम्मत सजा सुनाई जाने की दलीले दी । दोनो ही पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अजय कुमार की न्यायालय ने दोषी की सजा मुक्ककर किया ।

(Udaipur Kiran) / राहुल कुमार ठाकुर

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