Haryana

एनसीआर के शहर बहादुरगढ़ में प्रदूषण नियंत्रण के लिए विशेष प्रयास

कैप्टन शक्ति सिंह, जिलाधीश झज्जर

-केवल ग्रीन पटाखों का हो सकता है सीमित प्रयोग

झज्जर, 14 अक्तूबर (Udaipur Kiran) । एनसीआर के शहर बहादुरगढ़ में दिवाली के त्योहारी सीजन में प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन विशेष कदम उठा रहा है। जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह ने आगामी 22 अक्तूबर से 31 जनवरी 2025 तक वायु गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए बेरियम साल्ट वाले पटाखों के उत्पादन, बिक्री व पटाखे बजाने पर रोक लगा दी है। केवल दिवाली, गुरु पर्व और क्रिसमस के दिन सीमित समय में ग्रीन पटाखे बजाए जा सकते हैं।

जिलाधीश के आदेश में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार अधिक मात्रा में पटाखे बजाने से वातावरण दूषित हो सकता है। जिससे श्वास के रोगियों को भारी तकलीफ होती है। सरकार के दिशा-निर्देश व हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सुझाव पर अमल करते हुए वायु प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए पटाखों की बिक्री व उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। जो कि 22 अक्तूबर से 31 जनवरी, 2025 तक लागू रहेगा। इस दौरान दीवाली और गुरु पर्व के दिन रात को आठ से दस बजे तक ग्रीन पटाखे बजाए जा सकते हैं।

इसी प्रकार क्रिसमस से एक दिन पहले रात को 11.55 से 12.30 बजे तक ये ग्रीन पटाखे बजाए जा सकते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, विस्फोटक अधिनियम के तहत जारी किए आदेश में जिलाधीश ने कहा है कि जोर की आवाज करने वाले पटाखे तथा पटाखों की लडिय़ां आदि के उत्पादन तथा बेचने पर रोक रहेगी। पटाखों की वजह से वायु प्रदूषण इंडेक्स 2.5 से दस प्वाईंट तक बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी वायु इंडेक्स पर निगरानी रखेंगे। पुलिस, नगर निगम, अग्निशमन व पंचायत विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बाजारों में पटाखों की बिक्री ना हो और कहीं पर भी फैक्ट्री में पटाखे ना बनाए जाएं।

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(Udaipur Kiran) / शील भारद्वाज

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