
रांची, 12 मार्च (Udaipur Kiran) । झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में बुधवार को राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली धांधली को रोकने के लिए विशेष कोर्ट के गठन की मंजूरी दी गई। इसके तहत परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय अधिनियम-2023 की धारा-26 के तहत अपर न्यायायुक्त-एक, रांची के कोर्ट को विशेष कोर्ट के रूप में स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट की बैठक में लिए गए अन्य फैसले
-झारखंड हाई कोर्ट में दायर मामले में माभगत चरण महांती, भूतपूर्व पदचर की सेवा नियमित करने और उनकी बेटी प्रिया महान्ती को अनुकंपा पर नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई।
– हाई कोर्ट के आदेश पर हसनैन अख्तर की सेवा नियमित करते हुए उन्हें वित्तीय लाभ देने की स्वीकृति दी गई।
– हाई कोर्ट में दायर मामले में सेवानिवृत लिपिक देवनारायण सिंह की सेवा नियमित करने और अन्यि वित्तीय लाभ देने की स्वीकृति दी गई।
– राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट के लिए नियुक्त विधि पदाधिकारियों और उनके एसोसिएट काउंसेल की ओर से हाई कोर्ट के अलावा मुख्यालय के अंदर किसी अन्य कोर्ट या न्यायाधिकरण में पैरवी करने के लिए फीस निर्धारण की स्वीकृति दी गई।
– झारखण्ड सम्पूर्ण बिजली आच्छादन योजना के तहत बचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए मार्च, 2025 तक योजना के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
– ऊर्जा विभाग के मुख्ये अभियंता के सचिव अरविन्द कुमार बलदेव प्रसाद के इलाज में हुए 28 लाख रुपये के खर्च की राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया गया। उनके कैंसर का इलाज अपोलो प्रोटोन कैंसर सेंटर, चेन्नई में किया गया था।
– गोड्डा के एनआरईपी के पूर्व कार्यपालक अभियंता राधेश्याम मांझी पर लगाए गए दो वेतन वृद्धि की रोक के खिलाफ विरूद्ध समर्पित अपील को स्वीकृत करते लगाए गए दंड के परिमार्जन की स्वीकृति दी गई।
– भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी स्वार्गीय नागेन्द्र कुमार सिन्हा को एयर एम्बुलेन्स से रांची से हैदराबाद ले जाने और इसपर खर्च हुए 14.52 लाख रुपए देने का निर्णय लिया गया।
– जल संसाधन विभाग के विशेष भू-अर्जन और पुनर्वास कार्यालयों के छटनीग्रस्त कर्मियों की सेवा समाप्ति और पुनर्बहाली के बीच की सीमा सेवा के दौरान वेतन देने का निर्णय लिया गया।
– छठे झारखंड विधानसभा के द्वितीय (बजट) सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
– एकीकृत बिहार पंचायत राज वित्त निगम लिमिटेड के कर्मियों के बकाया वेतन के भुगतान की स्वीकृति दी गई।
– राज्य के एसटी, एससी, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रण में चलने वाले आश्रम विद्यालयों, पीवीटीजी आवासीय प्राथमिक विद्यालयों, अनुसूचित जनजाति आवासीय प्राथमिक विद्यालय तथा अनुसूचित जाति आवासीय प्राथमिक विद्यालयों के संचालन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराने की अवधि विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई।
– जन वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया के क्रम में सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों में ई-पोस मशीन के जरिए खाद्यान्न वितरण के लिए नियमावली को शिथिल करते हुए मेसर्स लिंकवेल टेलीसिस्टम प्राईवेट लिमिटेड और मेसर्स इंटिग्रा माईक्रोसॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड से अगले आठ माह या फोर जी नेटवर्क आधारित ई-पोस मशीन लगाने के लिए अवधि में विस्तापर किया गया।
– राज्य के मेडिकल कॉलेजों में पीजी (मेडिकल, एमडीएस) में पास होने के बाद तीन वर्षों की आवश्यक सरकारी सेवा की बाध्यता संबंधी प्रावधानों में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
– झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम-2017 में संशोधन करने के लिए प्रस्तावित झारखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2025 को झारखंड विधानसभा के चालू सत्र में पुरःस्थापित करने की स्वीकृति दी गई।
– लातेहार जिले के सिकनी कोल ब्लॉक के 410.75 एकड़ क्षेत्र में से 133.473 एकड़ पर झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लि. के खनिज खनन पट्टा की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
– झारखंड कारा और सुधारात्मक सेवाएं विधेयक-2024 को वापस लेते हुए झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक-2025 को झारखंड विधानसभा में पुनर्स्थापन की स्वीकृति दी गई।
– एक जनवरी 2016 से लागू रिवाइज्डी वेतनमान पेंशन में बदलाव की स्वीकृति दी गई।
– झारखण्ड राज्य के पुलिस, कक्षपाल, सिपाही (होमागार्ड), उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली, 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।
– झारखंड सहायक कारापाल संवर्ग नियमावली-2012 में संशोधन करते हुए झारखंड सहायक कारापाल संवर्ग (संशोधन) नियमावली- 2025 प्रवृत करने की स्वीकृति दी गई।
– राज्य के पीवीटीजी और अन्य आदिवासी समूह के अविद्युतीकृत टोलों तथा घरों के विद्युतिकृत करने के लिए ऑन-ग्रिड और ऑफ ग्रिड योजना के लिए 55.92 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
– रांची में बन रहे 5000 एमटी क्षमता के कोल्डप स्टो रेज के तीसरे पुनरीक्षित राशि के रूप में कुल 11 करोड़ 65 लाख 41 हजार 783 की स्वीकृति दी गई।
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(Udaipur Kiran) / Vinod Pathak
