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सपा विधायक जाहिद बेग, उनके बेटे व पत्नी की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में छह मई को सुनवाई

साकेंतिक फोटो

प्रयागराज, 23 अप्रैल (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा विधायक जाहिद बेग, उनके बेटे व उनकी पत्नी की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए समय देते हुए छह मई की तिथि नियत की है। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकलपीठ मामले की सुनवाई कर रही है।

बता दें कि, 9 सितम्बर 2024 को विधायक के घर पर एक नाबालिग नौकरानी मृत मिली थी। भदोही थाने के एएसआई ने सपा विधायक जाहिद बेग, उनकी पत्नी सीमा बेग व बेटे नईम बेग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। नाबालिग से मजदूरी कराने और आत्म हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में विधायक जाहिद बेग व बेटा जेल में हैं। वहीं उनकी पत्नी फरार हैं। पिता-पुत्र ने जमानत अर्जी और सीमा बेग ने अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए छह मई की तिथि नियत की है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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