HEADLINES

करणी सेना के सदस्यों पर प्राणघातक हमला मामले में सपा नेता हरीश को मिली जमानत

फाइल फोटो

वाराणसी,24 अप्रैल (Udaipur Kiran) । करणी सेना के समर्थकों से मारपीट मामले में समाजवादी पार्टी के नेता हरीश मिश्रा उर्फ बनारस वाले मिश्रा को कोर्ट से बड़ी राहत गई। गुरूवार को विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) देवकांत शुक्ला की अदालत ने आरोपित हरीश मिश्रा की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, डीएन यादव, नरेश यादव, विकास यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा।

गौरतलब हो कि बीते 12 अप्रैल को सिगरा थाना क्षेत्र में सपा नेता हरीश मिश्रा उर्फ बनारस वाले मिश्रा का करणी सेना के समर्थकों अविनाश मिश्रा और स्वास्तिक उपाध्याय के साथ मारपीट हुई थी। इस मामले में हरीश मिश्रा ने कहा था कि करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया था, जबकि दोनों गंभीर युवकों ने इसे सपा नेता हरीश मिश्रा और उनके समर्थकों द्वारा मारपीट करना बताया था। मारपीट में हरीश मिश्रा, अविनाश मिश्रा और स्वास्तिक उपाध्याय गंभीर रूप से चोटिल हो गये थे। जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे के खिलाफ सिगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। बाद में पुलिस ने सपा नेता हरीश मिश्रा के खिलाफ वीएनएस की धारा-109, 115(2), 191(2) और 352 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें अस्पताल से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में बीते दिनों अदालत में वादी मुकदमा अविनाश मिश्रा की ओर से कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज और आरोपित का आपराधिक इतिहास तलब करने की अपील की गई थी। जिस पर हरीश मिश्रा के अधिवक्ता अनुज यादव ने आपत्ति जताई थी। जिसके बाद अदालत ने इस मामले में पुलिस द्वारा संकलित साक्ष्य और केस डायरी के आधार पर ही जमानत अर्जी पर सुनवाई करने का आदेश दिया था।

—————

(Udaipur Kiran) / श्रीधर त्रिपाठी

Most Popular

To Top