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प्राइवेट प्रैक्टिस पर आगरा के डीजीसी क्रिमिनल से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकाेर्ट्

प्रयागराज, 08 अप्रैल (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा के जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी (डीजीसी क्रिमिनल) बसंत कुमार गुप्ता को नोटिस जारी कर उनसे याचिका पर जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ एवं न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित की खंडपीठ ने गीतिका अग्रवाल की याचिका पर दिया है।

गीतिका अग्रवाल ने याचिका में डीजीसी क्रिमिनल पर सरकारी वकील होने के बावजूद प्राइवेट प्रैक्टिस करने का आरोप लगाया है। याचिका में कहा गया है कि उन्होंने याची के पति की ओर से याची के माता-पिता व भाई को कानूनी नोटिस भेजा है।

याची का कहना है कि उसका विवाह सौरव अग्रवाल से हुआ था। पति सहित ससुराल पक्ष ने दहेज की मांग की, जिस पर आगरा के जगदीशपुरा थाने में दहेज उत्पीड़न की एफआईआर दर्ज कराई गई। कहा गया कि ससुराल पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने नोटिस भेजा है। जबकि उन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं है। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक के पैनल अधिवक्ता होने का भी आरोप लगाया। इस संबंध में उचित कार्रवाई के लिए अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भेजा लेकिन सुनवाई नहीं हुई तो यह याचिका दाखिल की है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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