-सोनीपत में कुख्यात गैंगस्टर धौला
पर मर्डर-लूट के 20 से अधिक केस दर्ज हैं
सोनीपत, 24 दिसंबर (Udaipur Kiran) । सोनीपत
में कोर्ट ने अंतरराज्यीय गैंगस्टर पवित्र उर्फ धौला और उसके साथी को दस-दस साल की
कैद की सजा सुनाई है। इन दोनों ने 2018 में एक व्यक्ति पर तीन गोलियां चलाई थीं, जिनमें
से एक गोली उसकी पत्नी प्रियंका को लगी थी। अदालत ने मंगलवार काे सजा सुनाते हुए दोनों पर 12-12 हजार रुपये का
जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी
के अनुसार, 20 अप्रैल 2018 को गांव राजपुर में दो परिवारों के बीच चल रहे विवाद की
रंजिश में पवित्र उर्फ धौला ने निशांत नामक व्यक्ति पर गोलीबारी की। गोलियों से निशांत
तो बचकर भाग गया, लेकिन उसकी पत्नी प्रियंका को पैर में गोली लगी। इस घटना के बाद मुरथल
थाना में केस दर्ज किया गया था।
प्रियंका
ने पुलिस को बताया था कि उसके पति निशांत का गांव के राहुल से विवाद था, और दोनों के
बीच पंचायती स्तर पर समझौता हो चुका था। इससे पहले 2017 में राहुल और गांव के शक्ति
ने निशांत पर गोली चलाई थी। इस मामले में निशांत को गवाही देनी थी, लेकिन इससे पहले
ही उस पर हमला हुआ। पवित्र उर्फ धौला अंतरराज्यीय गैंगस्टर है, महिला को गोली मारने
के बाद फरार हो गया था। उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 75 हजार रुपये का इनाम घोषित किया
था। मई 2018 में पुलिस ने उसे और उसके तीन साथियों को अवैध हथियारों के साथ पकड़ा, उनकी निशानदेही पर कई लूटी गई गाड़ियां बरामद की थीं। धौला पर हत्या, हत्या प्रयास
और लूट के 20 से अधिक मामलों में केस दर्ज हैं।
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(Udaipur Kiran) शर्मा परवाना