चंडीगढ़, 11 मार्च (Udaipur Kiran) । पंजाब के मोहाली स्थित एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने पाकिस्तान से ड्राेन के जरिए हथियार एवं गोली सिक्का मंगवाने के आरोप में छह दोषियों को मंगलवार को उम्रकैद तथा तीन को दस-दस साल की सजा सुनाई। मामला 22 सितंबर 2019 का है जब पुलिस ने तरनतारन जिले से चार आरोपियों को काबू किया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हथियार बरामद किए थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचाान बलवंत सिंह उर्फ बाबा, आकाशदीप उर्फ आकाश रंधावा, हरभजन सिंह तथा बलबीर सिंह के रूप में हुई थी। बलवंत एवं आकाश पहले से ही आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। आरोपियों के विरुद्ध अमृतसर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच के दौरान पांच एके 47, चार पिस्तौल, नौ हैंड ग्रेनेड, पांच सैटेलाइट फोन, दो मोबाइल, दो वायरलेस एवं 10 लाख रुपये नकद बरामद किए। मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई तो अन्य को भी गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि आरोपियों ने यह हथियार ड्रोन की मदद से पाकिस्तान से मंगवाए थे। एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने निहंग मान सिंह, बाबा बलबीर सिंह, बाबा बलवंत सिंह, बाबा हरभजन सिंह, आकाशदीप तथा आतंकी गुरमीत सिंह जर्मनी के भाई गुरदेव सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा साजनदीप सिंह, रोमनदीप सिंह व शुभदीप सिंह को दस-दस साल की सजा सुनायी गयी है। ————–
(Udaipur Kiran) शर्मा
