नई दिल्ली, 30 मई (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मध्यप्रदेश के पूर्व विधायक किशोर समरीते को सितंबर 2022 में संसद को उड़ाने की धमकी देने के मामले में छह महीने की कैद की सजा सुनाई है। स्पेशल जज विकास ढल ने समरीते को छह महीने की कैद की सजा सुनाने का आदेश दिया।
कोर्ट ने किशोर समरीते को भारतीय दंड संहिता की धारा 506(2) के आरोप में ये सजा सुनाई है। हालांकि कोर्ट ने समरीते को एक्सप्लोसिव एक्ट के आरोपों से ये कहते हुए बरी कर दिया कि पत्र के साथ जो सामान मिला था वो एक्सप्लोसिव नहीं था। दरअसल 16 सितंबर 2022 को संसद भवन को एक स्पीड पोस्ट के जरिये एक भारतीय झंडा और संविधान की एक प्रति के साथ दस पेजों का एक पत्र मिला था। कोर्ट के मुताबिक ये पत्र किशोर समरीते ने लिखा था जो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के लांजी विधानसभा के पूर्व विधायक थे। पत्र में संसद भवन को उड़ाने की धमकी दी गई थी।
पत्र में सरकार की नीतियों से असंतोष जताते हुए 70 अलग-अलग मांगे की गई थी। पत्र में मांगे नहीं माने जाने की सूरत में संसद को उड़ाने की धमकी दी गयी थी। जांच के दौरान पता चला कि समरीते ने 19 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में ऐसा ही एक पत्र लिखा था। इस मामले में कोर्ट ने दिसंबर 2022 को समरीते को जमानत दे दी थी।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा
