
नई दिल्ली, 28 मई (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह के विवादास्पद बयान के मामले में जांच के लिए गठित एसआईटी को और अधिक वक्त दे दिया है। तब तक विजय शाह की गिरफ्तारी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई जुलाई में होगी l सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश हाई कोर्ट से कहा है आप इस मामले में सुनवाई मत कीजिए, क्योंकि हम सुनवाई कर रहे हैं।
दरअसल, 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को जांच में शामिल होने की शर्त पर गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। उसके बाद एसआईटी ने जांच के लिए और समय की मांग की है। 19 मई को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विजय शाह को उनके बयान के लिए फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि इस बयान से पूरा देश शर्मिंदा है। इसके पहले 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा था कि आप ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं, आप जानते हैं आप कौन हैं, आप सरकार में मंत्री हैं । जब देश संकट से गुजर रहा हो तो हर शब्द का महत्व होता है, अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए।
विजय शाह की ओर से मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के आदेश को चुनौती दी गई है। 15 मई वकील विभा मखीजा ने चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए कहा था कि हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश देते समय विजय शाह का पक्ष नहीं सुना। उनके बयान का गलत अर्थ लगाया गया। विजय शाह ने माफी भी मांग ली थी। तब चीफ जस्टिस ने कहा था कि आपके मुवक्किल ने किस तरह का बयान दिया है। वह संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति हैं। उन्हें जिम्मेदारी का अहसास होना चाहिए था।
दरअसल, इंदौर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम लिए बिना विवादित बयान दिया था। इस बयान के बाद काफी हंगामा खड़ा हुआ था। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद विजय शाह पर एफआईआर दर्ज की गई थी।
(Udaipur Kiran) /संजय
—————
(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
