CRIME

सिरसा: पोक्सो एक्ट के दोषी को बीस साल की सजा

सिरसा, 9 मई (Udaipur Kiran) । सिरसा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पोक्सो एक्ट के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए एक दोषी को 20 साल का कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

मामले के अनुसार सदर डबवाली पुलिस ने गांव अलीकां निवासी चादत सिंह के खिलाफ 18 मई 2021 को विभिन्न धाराओं सहित पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया था। आरोपी निक्का सिंह पर एक नाबालिगा को अगवा किए जाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। बाद में पुलिस ने लापता नाबालिगा को बरामद किया। मेडिकल जांच में उसके गर्भवती होना पाया गया। ऐसे में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। एडिशनल सेशन जज डा. नरेश कुमार सिंघल की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चादत सिंह को दोषी पाया, जिसके बाद उसे उपरोक्त सजा सुनाई गई है।

—————

(Udaipur Kiran) / Dinesh Chand Sharma

Most Popular

To Top