Haryana

सिरसा: कुकर्म के दोषी को 20 साल कैद 51 हजार रुपए जुर्माना

8 साल के मासूम के साथ की थी वारदात

सिरसा, 6 नवंबर (Udaipur Kiran) । फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रेप के मामले में दोषी युवक को 20 साल कैद व 51 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। युवक ने पहली कक्षा में पढ़ने वाले 8 वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म किया था।

कोर्ट ने बुधवार को आरोपी को दोषी करार देकर सजा का फैसला सुरक्षित रख लिया था। आरोपी के खिलाफ रानियां थाना पुलिस ने फरवरी 2022 को एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस को दर्ज कराए बयान में बच्चे के पिता ने बताया था कि उसका पुत्र पहली कक्षा में पढ़ता है। दो फरवरी 2022 को उसका पुत्र गांव के क्रिकेट मैदान में मैच देखने गया था। शाम साढ़े पांच बजे तक वह वापस नहीं आया। इसके बाद घरवाले उसकी तलाश करने चले गए। पिता ने पुलिस को बताया कि तलाश करते हुए घरवाले स्कूल गेट के पास पहुंचे तो उसका बेटा गांव के रहने वाले रिंकू नामक युवक के साथ दिखाई दिया। घरवालों को देखकर रिंकू उसके बेटे को छोड़कर भाग गया। इसके बाद पिता अपने पुत्र को लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचने पर उसके पुत्र के पेट में दर्द होने लगा। बच्चे ने घरवालों को बताया कि रिंकू ने उसके साथ कुकर्म किया है। इसके बाद घरवाले बच्चे को लेकर सिरसा सिविल हॉस्पिटल पहुंचे और घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने पीड़ित बच्चे का मेडिकल कराने के बाद रिंकू के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने इस मामले का निपटारा करते हुए रिंकू को 20 साल कैद की सजा सुना दी।

(Udaipur Kiran) / रमेश डाबर

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