सिलीगुड़ी, 06 सितंबर (Udaipur Kiran) । सिलीगुड़ी महकमा के माटीगाड़ा में स्कूल छात्रा दुष्कर्म व हत्या मामले में दोषी मोहम्मद अब्बास की सजा शुक्रवार को होने वाली थी। जो कल तक के लिए टल गयी है। शुक्रवार को सरकारी वकील बिवास चटर्जी ने लंबी दलील देकर मौत की सजा की मांग की है। उन्होंने मिसाल के तौर पर दिल्ली, झारखंड समेत देश की विभिन्न अदालतों के कई फैसलों का हवाला दिया और दावा किया कि ऐसे जघन्य अपराधों के लिए मौत की सजा होनी चाहिए।
वहीं, अपराधी की ओर से वकील ने कोर्ट को बताया कि दोषी युवक के घर में उसकी बूढ़ी मां है। अगर उसे मौत की सजा दी गई तो पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। इसलिए उसे मौत की सजा न दी जाये। इस स्थिति में सिलीगुड़ी कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कोर्ट (पोस्को) अनिता मेहता माथुर ने विभिन्न निर्णयों की जांच करने के लिए एक दिन का समय लिया। अदालत कल सजा सुना सकती है।इस दिन आरोपितों को फांसी देने की मांग को लेकर पीड़िता के परिजनों समेत कई लोग सिलीगुड़ी कोर्ट परिसर में जमा हुए। सभी ने दोषियों को फांसी देने की मांग की।
उल्लेखनीय है कि 21 अगस्त 2023 को माटीगाड़ा में मोहम्मद अब्बास ने 11वीं कक्षा की एक छात्रा का अपहरण कर जंगल में एक खाली पड़े मकान में उसके साथ दुष्कर्म किया। जिससे छात्रा की मौत हो गई। इसके बाद छात्रा की पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे को ईंट से कुचल दिया। इस घटना से हर तरफ हड़कंप मच गया। घटना के छह घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपित अब्बास को गिरफ्तार कर लिया। तमाम सबूतों की जांच के बाद गुरुवार को सिलीगुड़ी कोर्ट ने मोहम्मद अब्बास को दोषी करार पाया था।
(Udaipur Kiran) / सचिन कुमार